Langdon D. Neal, Chairman
Richard A. Cowen, Secretary/Commissioner
Marisel A. Hernandez, Commissioner
Lance Gough, Executive Director
Kelly Bateman, Asst. Executive Director
आपको मतदान के लिए आईडी (ID) की जरुरत कब होगी
ऐसी अनेक स्थितियां हैं जब मतदाताओं को मतदान से पहले पहचान बताने की जरुरत होती है। आम तौर पर, मतदाता की पहचान और निवास पंजीकरण के पते के अनुसार साबित किए जाने के लिए ID की जरुरत होती है। ज्यादातर सामान्य स्थितियां यहां दी गई है :
1 जब कभी एक मतदाता अर्ली वोटिंग का प्रयोग करता है तब मतदाता को सरकार द्वारा जारी एक फोटो आईडी जैसा कि मौजूदा इलनॉइ ड्राइविंग लाइसेंस, इलनॉइ के राज्य सचिव द्वारा जारी एक मौजूदा पहचान-पत्र या एक मौजूदा पासपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह इलनॉइ कानून के तहत एक आवश्यकता है।
2 नये मतदाता जिन्होने मेल द्वारा रजिस्टर किया है और जिन्होने निर्वाचन बोर्ड को पूर्व में उचित आईडी नहीं दिया है, को उनके पहली बार मतदान करते समय एक उचित आईडी दिखाना होगा।
विशेष नोट : यदि आप अन्तिम समय में या इसके आस पास पंजीकरण कराते हैं और आपका नाम आपके मतदान स्थल के उपक्षेत्र मतदान पत्रक पर नहीं हैं तो आप निर्णायकों से "पूरक" मतदान सूची देखने के लिए कहें ।
3 मतदाता पंजीकरण में हस्ताक्षर का मिलान न होने या दूसरी असमानता के आधार पर, या मतदाता पत्रकों पर मतदाता का नाम नहीं होने पर एक मतदान स्थल पर निर्वाचन निर्णायकों का एक दल मतदाता को चुनौती देगा। इसी प्रकार, जिन मतदाताओं ने हाल ही में पंजीयन कराया है उन्हे निर्वाचन निर्णायकों को "पूरक" मतदान सूची देखने के लिए कहना चाहिए।
कृपया नोट करें कि आपके पास एक आईडी नहीं होने पर भी, आप एक "अस्थायी" मतपत्र डाल कर मतदान कर सकते हैं।
यह भी नोट करें कि चुनाव के दिन यदि आप एक गलत उपक्षेत्र में हैं तो किसी भी स्थिति में आपके अस्थायी मतपत्र की गिनती नहीं की जाएगी। चुनाव के दिन, उस मतपत्र को गिने जाने के लिए यह जरुरी है कि एक अस्थायी मतपत्र को उसी उपक्षेत्र में डाला जाना चाहिए जहां मतदान के लिए मतदाता पंजीकृत है।
यदि एक अस्थायी मतपत्र सही उपक्षेत्र में डाला गया है, तो यह दिखाने के लिए कि उस उपक्षेत्र में उनके पंजीकरण वैध हैं, मतदाताओं के पास दस्तावेजों और / या आईडी प्रस्तुत करने के लिए दो दिन होते हैं, ताकि उनके मतपत्रों की गिनती हो सके। यह साक्ष्य 69 W. वांशिगटन स्ट्रीट, शिकागो पर स्थित छठे तल पर शिकागो चुनाव बोर्ड कार्यालय में अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
पहचान और निवास को साबित करने के लिए एक मतदाता किस प्रकार की पहचान का इस्तेमाल कर सकता है ?
एक मतदाता को दो प्रकार के आईडी की जरुरत होती है, जिनमे कम से कम एक पर पंजीकरण का पता प्रदर्शित होना चाहिए। इनमे शामिल हैं :
- एक वैध और मौजूदा इलनॉइ ड्राइविंग लाइसेंस
- इलनॉइ के राज्य सचिव द्वारा जारी एक वैध और मौजूदा राज्य पहचान-पत्र (ID)
- एक मौजूदा और वैध फोटो आईडी की एक प्रति
- नाम और पते के साथ एक मौजूदा यूटिलिटी बिल
- नाम और पते के साथ एक मौजूदा बैंक स्टेटमेन्ट
- नाम और पते के साथ हाल ही का एक सरकारी चेक
- नाम और पते के साथ हाल ही का एक पे चेक
- एक हाल ही का सरकारी दस्तावेज जिसमे नाम और पता दिया गया हो
- एक मौजूदा कॉलेज आईडी कार्ड
नोट : अर्ली वोटिंग के दौरान, मतदाता को सरकार द्वारा जारी एक मौजूदा और वैध फोटो आईडी जैसे मौजूदा इलनॉइ ड्राइविंग लाइसेंस, इलनॉइ के राज्य सचिव द्वारा जारी एक मौजूदा पहचान-पत्र या एक मौजूदा पासपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह इलनॉइ कानून के तहत एक अर्ली वोटिंग की आवश्यकता है।