Board of Election Commissioners for the City of Chicago

Commissioners

Langdon D. Neal, Chairman
Richard A. Cowen, Secretary/Commissioner
Marisel A. Hernandez, Commissioner

Lance Gough, Executive Director
Kelly Bateman, Asst. Executive Director

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सैन्य / विदेशों में प्रवास करने वाले मतदाता

अस्थायी या स्थायी तौर पर संयुक्त राज्य अमेंरिका से बाहर रहने वाले सैन्य एवं नागरिक मतदाताओं के लिए सूचना, जोकि पंजीयन तथा अनुपस्थिति मतपत्र द्वारा वोट डालने हेतु संघीय पोस्टकार्ड आवेदन (एफ.पी.सी.ऐ.) उपयोग में लाते हो।

वर्दीधारी एवं विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए अनुपस्थिति मतदान अधिनियम (यू.ओ.सी.ए.वी.ए.) और सैन्य एवं विदेशों में प्रवास कर रहे मतदाता अधिकारिता अधिनियम (ऐम.ओ.वी.ई.) के तहत, प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है कि वो सभी चुनावों में, जिसमें एक अथवा अधिक संघीय कार्यालय शामिल हो, अनुपस्थित वर्दीधारी सेवारत मतदाताओं तथा विदेशों में प्रवास कर रहे मतदाताओं को अनुपस्थिति पंजीयन प्रक्रियायें तथा अनुपस्थिति मतपत्र द्वारा वोट डालने की अनुमति प्रदान करें।

सैन्य तथा विदेशों में प्रवास कर रहे मतदाताओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रियाओं, निशानी/चिन्हित करने और अनुपस्थिति मतदान पत्रों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से यह सूचना की जा रही है।

सैन्य / प्रवासी मतदाता के लिए समय सीमा
 - सेना के लिए, एक पूर्ण अनुपस्थित मतपत्र प्राप्त करने का आवेदन भेजने की समय सीमा सोमवार, 29 अक्टूबर, 2012 है।

 - अस्थायी रूप से अमेंरिका से बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए, जो पंजीकृत हैं, एक पूर्ण अनुपस्थित मतपत्र प्राप्त करने का आवेदन भेजने की समय सीमा सोमवार, 29 अक्टूबर, 2012 है।

 - अस्थायी रूप से अमेंरिका से बाहर रहने वाले सिविलियन मतदाताओं के लिए, जो अभी तक एक संघीय पोस्टकार्ड आवेदन (एफ.पी.सी.ऐ.)  से पंजीकृत नहीं हैं; एक पूर्ण अनुपस्थित मतपत्र प्राप्त करने का आवेदन भेजने की समय सीमा सोमवार, 8 अक्टूबर, 2012 है।  "केवल संघीय कार्यालय का मतपत्र" प्राप्त करने के लिए आवेदन भेजने की समय सीमा 29 अक्टूबर, 2012 है। "केवल संघीय कार्यालय का मतपत्र" केवल राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति और कांग्रेस के कार्यालयों की सूची करेगा.

 - सिविलियन मतदाताओं के लिए, जो स्थायी रूप से अमेंरिका से बाहर रह रहे हैं: उनके लिए "केवल संघीय कार्यालय का मतपत्र" प्राप्त करने का आवेदन भेजने की समय सीमा 29 अक्टूबर, 2012 है। ("केवल संघीय कार्यालय का मतपत्र" केवल राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति और कांग्रेस के कार्यालयों की सूची करेगा.)  जो सिविलियन मतदाता स्थायी रूप से अमेंरिका से बाहर रह रहे हैं, उन को सिर्फ "केवल संघीय कार्यालय का मतपत्र" उपलब्ध है । 

वोट करने के लिए पंजीयन / अनुपस्थित मतपत्र के लिए आवेदन
सभी आवेदक एफ.पी.सी.ए. प्रपत्र पूर्ण भरकर और उनपर हस्ताक्षर कर, उन्हें बोर्ड को:
 - fpca@chicagoelections.com पर ईमेल द्वारा या
 - 312-269-0626 या 312-263-3649 पर फैक्स द्वारा भेजे।
यदि आपकी पहुँच फैक्स मशीन तक न हो या फिर आप दस्तावेजों को स्कैन करने मे सक्षम न हो तो आप अपने पूर्ण भरे हुए एवं हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्रों को डाक द्वारा निम्न पते पर भेज सकते हैं:
    निर्वाचन आयुक्त बोर्ड (Chicago Board of Elections)
    अनुपस्थिति मतपत्र विभाग (Absentee Ballot Department)
    69, डबल्यू वॉशिंगटन स्ट्रीट- सुयेट 600, (69 W Washington Suite 600)
    शिकॉगो, ईलिनोइ 60602-3012 (Chicago IL 60602-3012) 

6 नवम्बर, 2012 के आम चुनाव
अधिक से अधिक, शुक्रवार, 21 सितम्बर, 2012 तक, अनुपस्थिति मतपत्र विभाग, विशिष्ट लिखित अनुपस्थित मतदाता के लिए प्रयुक्त रिक्त मतपत्र (विशिष्ट अनुपस्थिति मतपत्र) सभी पात्र FPCA आवेदकों को भेजेगा। विशिष्ट अनुपस्थिति मतदान पत्रों को ईमेल, फैक्स या डाक द्वारा भेजा जाएगा। इसके अलावा, मतपत्र उपलब्ध होने पर बोर्ड  आपको एक आधिकारिक मतपत्र भी डाक से भेजेगा। विशिष्ट अनुपस्थिति मतदान पत्रों अथवा आधिकारिक मतपत्र मे से किसी एक का उपयोग कर आप अनुपस्थिति मतदान द्वारा वोट डाल सकेंगे। अथवा, आप चिन्हित कर दोनों मतदान पत्रों के प्रपत्र वापस कर सकते है: हांलाकि, ऐसी स्थिति मे कि जब आप दोनों को वापस करते हो तो बोर्ड दोनों मे से किसी एक को गणना मे लेगा, जैसा कि नीचे समझाया गया है।

अपना मतपत्र और प्रमाणन कैसे लौटाएं
वोट किए हुए मतदान पत्रों को मतदाता डाक द्वारा, स्वयं, पति या पत्नी के जरिये, पालक, बच्चा, भाई या बहन या परवानाधारक वाहनचालक के जरिये, या संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस करने हेतु, संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास या कांसुलेट के सुपूर्द करे। (यदि आप निर्वाचन बोर्ड द्वारा दिये गए नमूना लिफाफे का प्रिन्टआउट बनाते हो और उसे वापसी नमूना लिफाफे के पृष्ठ से संलग्न करते हो तो पोस्टेज खर्च नही लगेगा।)

यदि मतपत्र पोस्टमार्क किए हो या प्रमाणित हो अथवा सोमवार, 5 नवंबर, 2012अथवा उससे पहले का प्रमाणपत्र हो और वे मंगलवार, 20 नवंबर, 2012 की शाम 5 बजे तक प्राप्त होते हो तो उन्हें स्वीकृत किया जाएगा।

यदि केवल कोई एक मतपत्र (चाहे वह विशेष अनुपस्थिति मतपत्र हो अथवा कि आधिकारिक मतपत्र हो) अनुमत समयावधि में बोर्ड को प्राप्त होता हो तो बोर्ड उसे गणना में लेगा। यदि दोनों मतपत्र, विशेष अनुपस्थिति मतपत्र और आधिकारिक मतपत्र अनुपस्थिति मतदान पत्रों की गणना की शुरूआत के पहले प्राप्त होते हो तो विशेष अनुपस्थिति मतपत्र को खारिज कर आधिकारिक मतपत्र को गणना में लिया जाएगा। पहले प्राप्त मतपत्र के बाद यदि दूसरा मतपत्र प्राप्त होता हो तो उसे खारिज किया जाएगा वह भले ही विशेष अनुपस्थिति मतपत्र हो या फिर वह आधिकारिक मतपत्र ही क्यों न हो। अनुपस्थिति मतदान पत्रों की मध्यवर्ती गणना चुनाव के दिन शाम 7 बजे के बाद शुरू होकर 20 नवंबर, 2012 की शाम 5 बजे समाप्त होगी।