Board of Election Commissioners for the City of Chicago

Commissioners

Langdon D. Neal, Chairman
Richard A. Cowen, Secretary/Commissioner
Marisel A. Hernandez, Commissioner

Lance Gough, Executive Director
Kelly Bateman, Asst. Executive Director

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चुनावप्रहरी के बारे में सबकुछ: अधिकार एवं दायित्व

एक चुनावप्रहरी उम्मीदवार, राजनीतिक दल,जनसंगठन या प्रस्ताव का प्रतिनिधि होता है जो कानूनी रूप से मतदान की जगह में चुनाव के आचरण पर नज़र रखता है। इलनॉइ में सभी चुनावप्रहरियों को पंजीकृत मतदाता होना होगा।

एक मतदान जगह में प्रवेश करते समय चुनावप्रहरी को चुनाव न्यायाधीशों के समक्ष एक हस्ताक्षरित प्रत्यय-पत्र समर्पित करना होगा। न्यायाधीशों को प्रत्यय-पत्र के समर्पण के बाद चुनावप्रहरी अन्य प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत किए बिना ही अपनी इच्छा से अन्दर बाहर आना-जाना कर सकता है।

उपक्षेत्र कप्तान। ``जाँचकर्ता'' [कार्यकर्ता जो चुनाव सूची की जाँच करते है यह जानने के लिए कि मतदान किसने किया है।] " प्रहरी'' [चुनावप्रहरी] और उम्मीदवार के पास मतदान स्थान में रहने के लिए प्रत्यय-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए।  

प्रति उपक्षेत्र चुनावप्रहरियों की संख्या
एक प्राथमिक चुनाव में, एक निश्चित समय में, प्रत्येक उपक्षेत्र में अनुमति प्राप्त चुनावप्रहरी
 - एक (1) चुनावप्रहरी प्रति उम्मीदवार
 - एक (1) चुनावप्रहरी प्रति राजनीतिक दल
 - एक (1) चुनावप्रहरी प्रति योग्य नागरिक संगठन
 - एक (1) चुनावप्रहरी प्रति प्रस्ताव के समर्थकों या विरोधियों के लिए।

एक आम चुनाव में, एक निश्चित समय में प्रत्येक उपक्षेत्र में अनुमति प्राप्त चुनावप्रहरी ;
 - दो (2) चुनावप्रहरी प्रति उम्मीदवार। एक उम्मीदवार के पास अगर दो चुनावप्रहरी हैं, तो एक को निश्चित रूप से उस वार्ड का/की पंजीकृत मतदाता होना चाहिए वह जहाँ का/की चुनावप्रहरी बना/बनी है।
 - दो (2) चुनावप्रहरी प्रति राजनीतिक दल। एक राजनीतिक दल के पास अगर दो चुनावप्रहरी हैं, तो एक को निश्चित रूप से उस वार्ड का/की पंजीकृत मतदाता होना चाहिए वह जहाँ का/की चुनावप्रहरी बना/बनी है।
 - एक (1) चुनावप्रहरी प्रति योग्य नागरिक संगठन
 - एक (1) चुनावप्रहरी प्रति प्रस्ताव के समर्थकों या विरोधियों के लिए।
अगर न्यायाधीशों की राय में चुनाव स्थल पर इतनी भीड़ हो जाती है कि चुनाव व्यवस्थित ढंग से नहीं हो सकता तो वस्तुनिष्ठ और उचित तरीके से न्यायाधीश चुनावप्रहरियों की संख्या को सीमित कर सकते हैं।

एक चुनावप्रहरी का अधिकार है कि:
1. चुनाव स्थल के उपक्षेत्र में चुनाव आचार का निरीक्षण करे जिसके अंतर्गत :
 [क] प्रदर्शन इकाई में हर मतदाता को दिए गए निर्देशों को सुनना और देखना।
 [ख] मतदान के लिए दिए गए आवेदन पर हस्ताक्षर की तुलना हस्ताक्षर-पुस्तिका पर उपलब्ध हस्ताक्षर से करना।
 [ग्] इस बात का निरीक्षण करे कि न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर-पुस्तिका पर इस बात का उचित संकेत दिया गया है कि मतदाता द्वारा मतदान किया जा चुका है।
 [घ] चुनावप्रहरी को उस मतदाता को चुनौती देने का अधिकार है अगर उसे विश्वास है कि वह मतदाता इस उपक्षेत्र में मत देने के लिए सक्षम नहीं है।चुनौती न्यायाधीश के लिए निर्देशित होगी (मतदाता को नहीं) और न्यायाधीश चुनौती की वैधता की जाँच करेगा। 
 [च] न्यायाधीश की प्रथ्माक्षर की जाँच करे और प्रत्येक मतदान कार्ड और लिफाफा जारी करे। 
 [छ] दिए गये मतों को मतपेटी में न्यायाधीश द्वारा जमा किए जाने का निरीक्षण
 [ज] परिणाम के संचारित होने के बाद परिणामों का टेप प्राप्त करना। चुनावप्रहरी को कम से कम चार [4] ``कुल योग'' टेप अवश्य ही उपलब्ध होना चाहिए।

2. यदि चुनावप्रहरी ऐसा समझता है कि न्यायाधीश भलीभांति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो वह 312-269-7870 पर केन्द्रीय चुनाव को सूचित कर सकता है।

एक चुनाव प्रहरी को नहीं चाहिए कि:
1. न्यायाधीश को प्रत्यय पत्र सौंपे बिना चुनाव स्थल पर ठहरना।
2. चुनाव स्थल के अंदर या मतदान के लिए सेवारत कमरे के दरवाज़े के 100 फ़ुट के भीतर मतदाताओं को निर्देश देना।
3. चुनाव स्थल के अंदर राजनीतिक चुनाव अभियान में अगुवाना।
4. मतपत्र, हस्ताक्षर पुस्तिका या अन्य सरकारी चुनाव सामग्री को सरसरी तौर से पढ़ना
5. एक मतदान इकाई पर वैध सहायता प्राप्त करते मतदाता का निरीक्षण
6. किसी भी चुनाव सामग्री को छूना या व्यवहार में लाना।
7. मतदान प्रक्रिया से अव्यवस्थित या विघटनकारी होना।
8. चुनाव प्रहरी द्वारा दर्ज किए गए विरोध पर न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई किए जाने पर भी न्यायाधीशों पर विरोध प्रकट करते रहना।

निर्वाचन आयुक्त के बोर्ड कार्यालय में चुनावप्रहरी 
अनुपस्थिति मतदान प्रत्येक चुनाव से पहले निर्वाचन आयुक्त के बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से कर सकते है। हर उम्मीदवार, राजनीतिक दल और योग्य नगर संगठन को अनुपस्थिति मतदान क्षेत्र में किसी दिए गए समय में एक चुनावप्रहरी रखने की अनुमति है।
अनुपस्थिति मतपत्र की गणना प्रक्रिया के निरीक्षण की अनुमति चुनावप्रहरी को है। बोर्ड कार्यालय में चुनावप्रहरी से संबंधित सूचनाओं की जानकारी के लिए चुनाव समर्थन प्रभाग में 1-312-269-7865 पर सम्पर्क करें।

नर्सिंग होम मतदान में चुनावप्रहरी
बोर्ड द्वारा चुनाव से पहले शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन नर्सिंग होम में अनुपस्थिति मतदान निर्धारित किया गया है।
चुनावप्रहरी नर्सिंग होम मतदान के दौरान उन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे जो चुनाव-दिवस की आवश्यकताएँ हैं बल्कि विशेष तौर पर निर्मित नर्सिंग होम प्रत्यय-पत्र भी प्राप्त करेंगे। किसी दिए हुए समय में चुनावप्रहरी की संख्या वही है जो चुनाव-दिवस में चुनावी उपक्षेत्र में होती है।
चुनावप्रहरी द्वारा एक बार प्रत्यय-पत्र चुनावी न्यायाधीश को समर्पित करने के बाद चुनावप्रहरी मतदान के दौरान नर्सिंग होम में उस समय तक आना-जाना कर सकता है जब तक कि चुनाव आचार बाधित नहीं होता है।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान और उसके खत्म होने तक एक चुनावप्रहरी को नर्सिंग होम में उपस्थित रहने की अनुमति है। एक चुनावप्रहरी न्यायाधीश के साथ मतदान क्षेत्र में जा सकता है लेकिन मतपत्र के अंकित होने या अंकित होने के बाद मतपत्र का निरीक्षण नहीं कर सकता न ही वह किसी मतदाता को मतपत्र अंकित करता हुआ सीधा सुन सकता है।
जब गैर-चल मतदान (कमरे से कमरे तक) चल रहा हो तो चुनावप्रहरी को कमरे के दरवाज़े से बाहर रहना होगा। चुनाव की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दरवाजा खुला रहेगा।
अगर मतदान क्षेत्र में चुनावप्रहरियों की संख्या बढ़ जाती है और मतदान संचालन में हस्तक्षेप होने लगता है तो न्यायाधीश उचित ढंग से चुनावप्रहरियों की संख्या को उचित संख्या तक कम कर सकता है।

निर्वाचन आयुक्त के बोर्ड के साथ शिकायत किस तरह दर्ज की जाए
मतदाता, चुनावप्रहरी और चुनाव न्यायाधीश सहित सभी व्यक्तियों को निर्वाचन आयुक्त के बोर्ड के साथ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।
टेलीफोन पर, या लिखित रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज हो सकती है।
चुनाव के दिन सभी शिकायतें बोर्ड के केन्द्रीय चुनाव को 1-312-269-7870 पर निर्देशित होंगीं।
अन्य समय में बोर्ड का जाँच विभाग सभी शिकायतों को किसी भी समय प्राप्त करेगा जब बोर्ड कार्यालय जनता के लिए खुला रहेगा। शिकायतकर्ता को अधिकार है कि वह बोर्ड के जाँच विभाग और/या कानूनी पक्ष के साथ शिकायत की चर्चा करे और शिकायत दर्ज करते समय अगर शिकायतकर्ता द्वारा सम्पर्क सूत्र उपलब्ध कराया गया है तो उसको शिकायत के सम्बन्ध में लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अधिकार है।