Langdon D. Neal, Chairman
Richard A. Cowen, Secretary/Commissioner
Marisel A. Hernandez, Commissioner
Lance Gough, Executive Director
Kelly Bateman, Asst. Executive Director
मतदाता के अधिकारों का बिल
आपके पास अधिकार हैः
1. अपने मत को एक गैर-विघटनकारी हस्तक्षेप मुक्त माहौल में डालने का।
2. यदि आप कतार में सायं 7 बजे तक हैं तो मतदान करने का।
3. अगर आपके पंजीकरण को चुनौती दी गई है, या आपके पंजीकरण का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो अल्पकालीन मतपत्र से मतदान करने का।
4. अगर आप चुनाव के 30 दिनों के भीतर स्थानांतरित हो गए हैं तो अपने पुराने मतदान स्थल पर मतदान करने का।
5. यदि आवश्यकता हो तो मदद माँगने का।
6. मतदान बूथ में समाचार पत्र विज्ञापन या नमूना मतपत्र लाने का।
7. अपने मतपत्र की गोपनीयता की रक्षा करने का।
8. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका मतदान पूरा और ठीक हो गया है, इसकी समीक्षा करने का तथा अगर कोई गलती हो गई है या आपका मत परिवर्तन हो गया है तो इसे सही करने का।
9. अपने मत की गणना स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से कराने का।
10. अपने अवयस्क बच्चे को मतदान बूथ में अपने साथ लाने का।
यदि आपके उपरोक्त में से किसी भी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो निर्वाचन केंद्रीय को 312-269-7870 पर फोन करें।