Langdon D. Neal, Chairman
Richard A. Cowen, Secretary/Commissioner
Marisel A. Hernandez, Commissioner
Lance Gough, Executive Director
Kelly Bateman, Asst. Executive Director
अनुपस्थिति मतदान क्या है?
मतदाताओं को चुनाव के दिन से पहले-या तो समय पूर्व मतदान स्थल पर व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा अनुपस्थिति मतदान के माध्यम से अपने मतदान करने की अनुमति है। इलनॉइ के कानून के अंतर्गत आपको अब अनुपस्थिति मतदान का कारण बताने या सफ़ाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कानूनन, सितंबर 27 2012 पहला दिन है जब संयुक्त राज्य के सामान्य नागरिक प्राथमिक चुनाव में अनुपस्थिति मतपत्र पर मतदान करने का आवेदन कर सकते हैं। कानूनन मतदाता फ़ैक्स या ई मेल से आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते जब तक कि वे सेना में न हों या विदेश में न रहते हों।
अनुपस्थिति मतदान करने का तरीका / डाक द्वारा मतदान करने का तरीका
चरण 1 अनुपस्थित मतपत्र लेकर भरें और 69 डब्ल्यू वाशिंगटन स्ट्रीट, सूट 600, शिकागो आई एल 60602 पर चुनाव परिषद को 1 नवंबर, 2012 तक वापस भेज दें। चुनाव बोर्ड जोरदार अनुरोध करता है कि मतदाताओं को 1 नवंबर की समय सीमा से पहले दो सप्ताह अनुपस्थित मतपत्र के लिए अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ।
अनुपस्थिति मतपत्र, गर्मी के मौसम के बाद, परिषद के कार्यालयों से भी लिए जा सकते हैं। मतदाता 1-312-296-7967 पर फ़ोन करके डाक द्वारा अनुपस्थिति मतपत्र आवेदन भेजने का भी अनुरोध कर सकते हैं। आवेदन में मतदाता का नाम, हस्ताक्षर और पंजीकरण पते के अलावा वह पता भी शामिल होना चाहिए जहां डाक द्वारा मतपत्र भेजा जाना चाहिए।
भरा हुआ मूल आवेदन (कोई ईमेल नहीं) मिलने पर चुनाव परिषद डाक द्वारा मतदाता के पास एक अनुपस्थिति मतपत्र भेजता है (अथवा उतनी जल्दी जितनी जल्दी मुद्रक के यहां से मतपत्र छप कर आ जाते हैं ।)
जिनके आवेदन अंतिम तिथि 1 नवंबर तक नहीं पहुंचते उन अनुपस्थिति मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से चुनाव परिषद पर अनुपस्थिति मतदान या अपने मतदान स्थलों पर मतदान अवश्य करने चाहिए।
टिप्पणी: शिकागो मतदाताओं अनुपस्थित मतपत्र के लिए अपने आवेदन पत्र सीधे शिकागो चुनाव बोर्ड, (Board of Election Commissioners, 69 W. Washington St., Ste. 600, P.O. Box 1179, Chicago IL 60690-1179) - और किसी अन्य पते पर नहीं.
चरण 2
अनुपस्थिति मतपत्र पर मतदान करें और संसाधन के लिए परिषद को लौटा दें।
सभी संलग्न निर्देशों का पालन करें और गुप्त रूप से मतदान करना सुनिश्चित करें। गिने जाने के लिए मतदान शुदा मतपत्र पर 5 नवंबर या उससे पहले (कम से कम चुनाव के दिन से एक दिन पहले) की डाक चिह्न अवश्य लगा होना चाहिए (या डाक चिह्न की जगह पर मतदाता द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)। इसके अलावा मतपत्र के गिने जाने के लिए, वापस भेजा गया मतपत्र परिषद को 20 नवंबर, 2012 तक अवश्य मिल जाना चाहिए।
मतपत्र व्यक्तिगत रूप से, किसी करीबी रिश्तेदार या यूएस डाक या राज्य द्वारा प्रणाणित मोटर कैरियर से लौटाया जाना चाहिए।
परिषद को अनुपस्थिति मतपत्र लौटाए जाने के बाद उसे पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता या वापस लिया नहीं जा सकता। अनुपस्थित मतदाता चुनाव के दिन मतदान स्थल पर व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं कर सकता, बशर्ते कि वह अनुपस्थिति मतपत्र (या मतपत्र के एक हिस्से को)चुनाव न्यायाधीशों के पास लाए या इस आशय का हलफ़नामा पेश करे कि अनुपस्थिति मत पत्र उसे मिला ही नहीं।
टिप्पणी: शिकागो के मतदाताओं को अपने अनुपस्थिति मतपत्र सीधे शिकागो चुनाव परिषद Board of Election Commissioners, 69 W. Washington St., Ste. 600, P.O. Box 1179, Chicago IL 60690-1179 - किसी दूसरे पते पर नहीं।
व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थिति मतदान
कोई भी योग्य मतदाता चुनाव से पहले के सप्ताहांत या चुनाव से एक दिन पहले व्यक्तिगत रूप से चुनाव आयुक्त परिषद कार्यालय में जाकर अपना अनुपस्थिति मतदान कर सकता है।
69 डब्ल्यू. वाशिंगटन स्ट्रीट के निचले तल पर निम्नलिखित घंटों के दौरान व्यक्तिगत अनुपस्थिति मतदान किया जा सकेगा:
- रविवार, नवंबर 4: प्रात: 9 बजे से दोपहर तक
- सोमवार, नवंबर 5 : प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे
विदेश में स्थित सैन्य/नागरिक मतदाता
सशस्त्र बलों के सदस्यों और विदेशों में रह रहे नागरिकों के मतदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
अनुपस्थिति मतदान: शारीरिक विकलांगता के लिए
कुछ विशेष मतदाता भी विशेष अतिरिक्त अनुपस्थिति मतदान के विशेषाधिकार के पात्र होते हैं, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है:
पांच वर्ष का डीवीआई कार्ड
स्थाई शारीरिक विकलांगता वाला कोई मतदाता या किसी नर्सिंग होम का कोई योग्य निवासी विकलांग मतदाता पहचान पत्र (डीवीआई) के लिए अनुरोध कर सकता है, जो पांच साल की अवधि के लिए सभी चुनावों में बैध होता है। परिषद प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता के पास स्वत: अनुपस्थिति मतपत्र आवेदन भेजता है। मतदाता को अनुपस्थिति मतपत्र पाने के लिए डीवीआई आवेदन पत्र अवश्य भरना और उसे परिषद को लौटाना चाहिए।
लाइसेंसदार नर्सिंग होमों के निवासी
लाइसेंसदार नर्सिंग होमों के निवासी मतदाता चुनाव से पहले शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सोमवार को मतदान करते हैं। नर्सिंग होमों के निवासियों जो पंजीकृत मतदाता हैं और जो चुनाव से पहले गुरूवार तक अनुपस्थिति मतपत्र के लिए आवेदन करते हैं, उनको योजित नर्सिंग होम मतदान के समय मतदान करने की अनुमति होती है। नर्सिंग होम मतदान प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी के लिए परिषद को 1-312-269-7865 पर संपर्क करें।
अस्पताल में भर्ती मतदाता
कोई पंजीकृत मतदाता जो चुनाव से 14 दिन पहले से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती नहीं है, अनुरोध कर सकता/सकती है कि व्यक्तिगत रूप से अस्पताल में उस तक एक अनुपस्थिति मत पत्र पहुंचाया जाए। मतदाता या उसकी देखभाल कर रहे चिकित्सक और रिश्तेदार (या उसी क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता) को एक हलफ़नामा अवश्य तैयार करना चाहिए, जो अस्पताल में अनुपस्थिति मतपत्र पहुंचाता है। इन प्रक्रियाओं के पूरे व्योरे के लिए अनुपस्थिति विभाग को 1-312-269-7967 पर संपर्क करें।
अनुपस्थिति मतदान का दुरुपयोग
इलनॉइ में एक ही चुनाव में एक से अधिक बार मतदान करना या एक से अधिक बार मतदान करने का प्रयास करना घोर अपराध है।
अनुपस्थिति मतपत्र की पात्रता की जालसाज़ी अभित्रास / हस्तक्षेप
जानबूझ कर अनुपस्थिति मतदान करने की अपनी योग्यता के बारे में ग़लतबयानी करने वालों के ख़िलाफ़ इलनॉइ के कानून (10 आईएलसीएस 5/29-10) के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी से अलग तरीक़े से अनुपस्थिति मतदान करने के लिए डराने-धमकाने या प्रभावित करने वाला व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति के अनुपस्थिति मतपत्र पर चिह्न लगाने या उसके साथ छेड़-छाड़ करने वाला व्यक्ति वर्ग 4 के घोर अपराध का दोषी होगा। टिप्पणी: शारीरिक रूप से विकलांग मतदाता यदि सहायता का अनुरोध करता है तो वह सहायता का पात्र होता है। मतदाताओं के किसी भी कारण से एक मतपत्र को बदलने या बेकार करने के लिए अनेक मतदान प्रणालियों (उदाहरण के लिए समय पूर्व मतदान और अनुपस्थिति मतदान) का उपयोग करना कानूनी तौर पर निषेध है।