Board of Election Commissioners for the City of Chicago

Commissioners

Langdon D. Neal, Chairman
Richard A. Cowen, Secretary/Commissioner
Marisel A. Hernandez, Commissioner

Lance Gough, Executive Director
Kelly Bateman, Asst. Executive Director

Home > जानकारी > 2013 प्राथमिक चुनाव: प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

2012 चुनाव: प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न:  चुनाव के दिन मतदान कब खुलेंगे?
उ.: शिकागो के सभी मतदान स्थल मंगलवार, 6 नवंबर, 2012 को प्रात: 6 बजे से सायं 7 बजे तक आम चुनाव के लिए खुले रहेंगे। चुनाव के दिन, मतदाता अपने मतदान पंजीयन पता मेंड के लिए नामित जगह पर ही वोट डाल सकते हैं.  सवाल या शिकायत 1.312.269.7870 पर केन्द्रीय चुनाव के लिए सूचित किया जाना चाहिए

प्रश्न: मेरे पास मतदान के और क्या विकल्प हैं?
उ.: शिकागो का कोई भी मतदाता शहर के किसी भी स्थल पर समयपूर्व मतदान करने के विकल्प का उपयोग कर सकता है। समयपूर्व मतदान की पेशकश 22 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2012 तक की जाएगी। 
शिकागो के किसी भी मतदाता के पास डाक द्वारा अनुपस्थिति मतदान करने का विकल्प है। अनुपस्थिति मतदान के लिए किसी तरह की सफ़ाई देने की आवश्यकता नहीं है।
दुबारा मतदान नहीं किया जा सकता। कोई मतदाता किसी चुनाव में किसी विधि का उपयोग करके (समयपूर्व मतदान, अनुपस्थिति मतदान या चुनाव के दिन मतदान) एक मतपत्र पर मतदान कर लेता है तो उस मतदाता का उसी चुनाव में दूसरे मतपत्र पर मतदान करना या दूसरा मतदान करने की पेशकश करना भी ग़ैरकानूनी होता है।

प्रश्न: यदि मैं मार्च प्राथमिक चुनाव में मतदान किया, तो क्या 6 नवम्बर आम चुनाव में उस मतदान की गिनती होगी?
उ.:
  नहीं। जो मतपत्र आपने मार्च के प्राथमिक चुनाव में डाले थे, वो ६ नवम्बर के आम चुनाव में नहीं गिने जाते। जो मतपत्र आपने मार्च के प्राथमिक चुनाव में डाले थे, वो केवल प्राथमिक चुनाव के परिणाम को ही प्रभावित करते थे।

प्रश्न:  मतदान करने का पात्र कौन है?
उ.: केवल वर्तमान में पंजीकृत मतदाता ही मतदान के पात्र हैं। पंजीकरण के लिए व्यक्ति का: (1) संयुक्त राज्य का नागरिक होना आवश्यक है, (2) उसे चुनाव के दिन कम से कम 18 साल की उम्र का होना चाहिए; (3) और चुनाव से 30 दिन पहले से क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

इस चुनाव में मतदान के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर, 2012 है। जो लोग अंतिम तिथि से चूक जाते हैं, उन्हें चुनाव बोर्ड में 10 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2012 तक व्यक्तिगत कृपा अवधि पंजीयन विस्तृति दी जाएगी।

प्रश्न:   "फ़ेडरल ऑफ़िस ओनली" या "फ़ेल-सेफ़" मतपत्र में क्या होता है?
उ.: किसी "फ़ेडरल ऑफ़िस ओनली" या "फ़ेल सेफ़" मतपत्र पर निम्नलिखित संघीय कार्यालय होते हैं:
 - संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
 - कांग्रेस (संसद) के प्रतिनिधि

प्रश्न: "फ़ेडरल आफ़िस ओनली" या "फ़ेल-सेफ़" मतपत्र क्यों होते हैं?
उ.: कोई व्यक्ति यदि चुनाव से 30 दिन से पहले अपने पंजीकृत पते को छोड़ कर कहीं चला जाता है और पुन: अपना पंजीकरण नहीं कराता तो वह प्रांतीय या स्थानीय चुनावों में मतदान नहीं कर सकता लेकिन वह फिर भी "फ़ेडरल ऑफ़िस ओनली" या "फ़ेल-सेफ़" मतपत्र पर मतदान कर सकता है। बहरहाल, उनका नया घर उसी अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए (अर्थात् शिकागो के एक पते से शिकागो के दूसरे पते पर या कुक काउंटी के एक उपनगरी पते से कुक काउंटी के दूसरे उपनगरी पते पर)। इस स्थिति में मतदाता का उसी पुराने पते पर लौटकर आना आवश्यक है जहाँ वह पंजीकृत था/थी और उस पुराने पते के मतदान स्थल पर अब भी उस व्यक्ति के पंजीयन के अभिलेख अवश्य होने चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति शिकागो से उपनगर में (या उपनगर से शिकागो में) चला जाता है वह मतदाता "फ़ेडरल ऑफ़िस ओनली" या "फ़ेल-सेफ़" मतपत्र पर मतदान करने का पात्र नहीं होगा।

प्रश्न:  मैं किस मतदान स्थल का उपयोग कर सकता हूं?
उ.: चुनाव के दिन आपको अपने क्षेत्र के लिए निर्धारित मतदान स्थल और क्षेत्र पर ही जाना चाहिए। मतदाता के पते के आधार पर मतदान स्थल तलाशने के लिए यहाँ क्लिक करें।

प्रश्न:  समयपूर्व मतदान की तरह क्या कोई व्यक्ति चुनाव के दिन भी मतदान के लिए शिकागो के किसी स्थल पर मतदान करने जा सकता है?
उ.:
 नहीं। चुनाव के दिन प्रत्तेक मतदाता को उसके क्षेत्र के लिए निर्धारित चुनाव स्थल पर ही मतदान करना चाहिए। आप यहाँ अपना मतदान स्थल तलाश सकते हैं या अपनी मतदाता पंजीयन स्थिति जांच सकते हैं या शिकागो के किसी पते के लिए नमूना मतपत्र का पुनरीक्षण कर सकते हैं।

प्रश्न: यदि मेरे मतदान स्थल पर पंजीयन, उपकरण, प्रचार-रहित क्षेत्र में चुनाव अभियान या किसी दूसरे मुद्दे को लेकर कोई समस्या पैदा होती है तो मुझे कहाँ फ़ोन करना चाहिए?
उ.: चुनाव के दिन शिकागो के मतदाताओं को 1.312.269.7870 पर हमारी इलेक्शन सेंट्रल हॉटलाइनों से संपर्क करना चाहिए।

प्रश्न: यदि मुझे ग़लत अधिकार क्षेत्र का मतपत्र मिल जाता है तो क्या होगा?
उ.: आश्वस्त हो लें कि आप सही क्षेत्र में हैं। यदि आप सही क्षेत्र में हैं तो अपने मतपत्र पर वोट देने से पहले किसी चुनाव न्यायाधीश को काग़ज़ी मतपत्र नष्ट करने के लिए सतर्क करें या न्यायाधीश को टच स्क्रीन पर बुलाए ताकि न्यायाधीश सही ढंग से नया कार्ड सक्रिय कर सकें।
ग़लत मतपत्र पर मतदान न करें। कोई मतदाता एक बार मतपत्र पर मतदान कर लेता है तो उस मतपत्र को सुधारा नहीं जा सकता और दूसरा मौक़ा या "दुबारा मतदान" नहीं होता।

प्रश्न: 6 नवंबर, 2012 के आम चुनाव मतपत्र पर क्या होगा?
उ.: शिकागो के मतदाता निम्न लिखित के लिए नवंबर के चुनाव में मतपत्र डालें गे
 - संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति -
 - कांग्रेस के प्रतिनिधि (सभी ज़िलों के लिए)
 - राज्य के सीनेटर (सभी ज़िलों के लिए)
 - राज्य के प्रतिनिधि (सभी ज़िलों के लिए)
 - कुक काउंटी सर्किट कोर्ट क्लर्क
 - कुक काउंटी विलेख अभिलेखक
 - कुक काउंटी राज्य के अटार्नी
 - कुक काउंटी पुनरीक्षण परिषद (कर अपील) (सभी जिलों के लिए)
 - इलिनोइस सुप्रीम कोर्ट, इलिनोइस अपीली न्यायालय और कुक काउंटी सर्किट न्यायालय के न्यायाधीश
 - बृहत्तर शिकागो के लिए वाटर रिक्लेमेशन ज़िले के आयुक्त (तीन)
 - न्यायाधीशों की अवधारण
मतदाता जनमत संग्रह सवाल भी तय करेगा, जिन में यह सवाल भी शामिल हों गे:
(1) क्या राज्य संविधान में पेंशन के बारे में संशोधन किया जाये;
(2) क्या शिकागो शिक्षकों की पेंशन का राज्य कोष से भुगतान करना चाहिए जैसा के राज्य में बाकी स्थानों में है;
(3) कि कॉर्पोरेट अभियान योगदान पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान में संशोधन करने की संघीय सरकार को सलाह दी जाये, और,
(4) शिकागो को अनुमति देने के लिए कि विद्युत सेवा को संघटित कर लिया जाये.
जब उम्मीदवार प्रमाणित हो जाएँगे तो यह वेब साइट उम्मीदवारों की अपनी सूची अपडेट करेगी। नमूना मतपत्र सितंबर २०१२ के प्रारंभ में उपलब्ध होंगे।

प्रश्न: वैकल्पिक मतपत्र क्या है? कोई वैकल्पिक मत पत्र कब गिना जाता है?
उ.: यदि न्यायाधीशों को किसी मतदाता का पंजीयन अभिलेख नहीं मिलता तो वे:
 - क्षेत्र का नक्शा, क्षेत्र का ख़ाका, मतदाता सूची देख कर या रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन को फ़ोन करके पुष्टि करते हैं कि उस व्यक्ति का पता उस क्षेत्र में आता है;
 - यह पता लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑन लाइन को फ़ोन करेंगे कि क्या वह व्यक्ति उनके क्षेत्र में मतदान करने के लिए पंजीकृत है।
 - यदि उस व्यक्ति का पता क्षेत्र से बाहर है तो उस व्यक्ति को इस तथ्य की सूचना देते हैं, उस व्यक्ति के आवास के लिए सही मतदान स्थल का पता बताने के लिए परिषद का उपयुक्त फ़ोन नंबर देते हैं और उस व्यक्ति को निर्देश देते हैं कि वह मतदान करने के लिए उपयुक्त मतदान स्थल पर जाए।
यदि यह बताने के बावजूद मतदाता ज़ोर देता है कि वह ग़लत क्षेत्र में आ गया है तो न्यायाधीशों को उस मतदाता को बताना चाहिए कि यदि मतदाता ग़लत क्षेत्र में वैकल्पिक मतपत्र पर मतदान करता है तो वह मतपत्र गिना नहीं जाएगा।
वैकल्पिक मतपत्र पर मतदान के कारणों में शामिल हैं:
 - क्षेत्र में पंजीयन अभिलेख नहीं मिले;
 - मतदाता आपत्तिजनक है और न्यायाधीश उस आपत्ति का समर्थन करते हैं;
 - पहली बार डाक द्वारा पंजीकृत मतदाता जिसे परिचय पत्र दिखाना चाहिए लेकिन जिसके पास उपयुक्त परिचय पत्र नहीं है।
मतदाताओं के पास चुनाव परिषद को यह दिखाने वाले समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मतदान के दिन के बाद वाले गुरुवार की सायं 5 बजे तक समय होता है कि वे उस क्षेत्र के मतदाता हैं।
वैकल्पिक मतपत्र चुनाव के दिन पड़े मतपत्रों से अलग रखे जाते हैं। चुनाव के दिन के बाद परिषद के कमर्चारी एक सार्वजनिक प्रक्रिया के तहत यह तय करने के लिए वैकल्पिक मतपत्र आवेदनों का मूल्यांकन करते हैं कि क्या संबंधित मतपत्र मतगणना के लिए जारी किए जा सकते हैं। इस मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान मतपत्र दृष्टिगोचर नहीं होते।

प्रश्न: क्या नियोक्ताओं को मतदान करने के लिए कर्मचारियों को कुछ समय की छुट्टी देनी होती है?
उ.: हाँ, कम्रचारी काम से दो घंटे की छुट्टी के अधिकारी हैं। कर्मचारियों को चुनाव के दिन से पहले नियोक्ता को नोटिस अवश्य देनी चाहिए। (चुनाव संहिता स्पष्ट नहीं करती कि किस तरह की सूचना आवश्यक है):
 - नियोक्ता 2-घंटे की अवधि निर्दिष्ट कर सकता है जिसके दौरान कर्मचारी अनुपस्थित रह सकते हैं;
 - यदि कर्मचारियों के काम के घंटे प्रात:7:59 से पहले प्रारंभ होते हैं तो नियोक्ता को काम के घंटों के दौरान 2 घंटे की छुट्टी अवश्य देनी चाहिए (मतदान प्रारंभ होने के दो घंटे के भीतर) और काम के घंटों के ख़त्म होने का समय सायं 5:01 बजे के बाद का है तो (मतदान समाप्त होने से दो घंटे पहले)।
कोई भी नियोक्ता किसी कर्मचारी को काम के घंटों के दौरान छुट्टी के उसके विशेषाधिकार से इनकार नहीं करेगा। कोई भी नियोक्ता काम से इस तरह की अनुपस्थिति के लिए प्रतिपूर्ति में कमी सहित कर्मचारी पर किसी तरह का दंड नहीं लगाएगा।

प्रश्न: यदि मतदान करते समय मुझसे कोई ग़लती हो जाती है तो क्या मैं उसे सुधार सकता हूं?
उ.: यदि आपने अभी अपना मत नहीं दिया है और स्क्रीन पर अपने चुनाव में आपको कोई ग़लती दिखती है तो वापस जाएँ और उस चुनाव को दुबारा छुएँ और अपनी मर्जी का चुनाव करें। यदि आप काग़ज़ के मतपत्र पर ग़लती कर देते हैं तो आपको न्यायाधीश से नया मतपत्र अवश्य मांगना चाहिए। एक बार आप अपने मतपत्र पर मतदान कर देते हैं तो उस मतपत्र में सुधार की या दुबारा मतदान की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।

प्रश्न: यदि मैंने समयपूर्व मतदान या अनुपस्थित मतदान किया है और मेरा मन बदल जाता है तो क्या मैं अपना पहला मतपत्र रद्द करने के लिए चुनाव के दिन दुबारा मतदान कर सकता हूं?
उ.: नहीं। कोई मतदाता एक मतपत्र पर मतदान कर लेता है तो वह दूसरे मतपत्र पर मतदान नहीं कर सकता। यदि आपसे कोई ग़लती हो जाती है और मतपत्र पर मतदान करने से पहले आपको उसका पता चल जाता है तो आप टच स्क्रीन पर उसे सुधार सकते हैं या न्यायाधीश से नए मतपत्र की मांग कर सकते हैं
एक ही चुनाव में एक से अधिक बार मतदान करना अपराध है। एक ही चुनाव में एक से अधिक बार मतदान करने का प्रयास करना भी अपराध है।

प्र: चुनाव की रात मतों की कुल संख्या कैसे तालिकाबद्ध की जाती है और उसकी सूचना कैसे दी जाती है?
उ.:  यह प्रश्न और इसका उत्तर (अंग्रेज़ी में) इसका विवरण देता है कि पूर्व मतदान, अनुपस्थिति मतदान और चुनाव के दिन के मतों की कुल संख्या कैसे निकाली जाती, उसे कैसे तालिकाबद्ध किया जाता है, मिलाया जाता है और चुनाव की रात मतदान बंद होने के बाद कैसे उसकी रिपोर्ट दी जाती है।